सिद्धार्थनगर 

धोखाधड़ी के 02 आरोपियो को 03-03 वर्ष का हुआ कारावास

प्रत्येक को ₹10,000/-के अर्थदण्ड से भी किया गया दण्डित

सिद्धार्थनगर. आपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना कपिलवस्तु पुलिस की प्रभावी पैरवी से धोखाधड़ी करने के 02 आरोपियो को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को ₹10,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में, प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में ST.N 284/22 मु0अ0सं0 03/2019 धारा 419,420,342,376,312,506 भा0द0वि0 थाना कपिलवस्तु में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01. संदीप यादव पुत्र जनार्दन यादव 02. जनार्दन यादव पुत्र कतवारु यादव निवासीगण विकास नगर आनन्दनगर थाना फरेंन्दा जनपद महराजगंज को धारा 419 भादवि में 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को ₹10,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चद्रप्रकाश पाण्डेय न्यायालय पैरोकार आ0 अंकित वर्मा थाना कपिलवस्तु का सराहनीय योगदान रहा।

AKHAND BHARAT NEWS

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